रायपुर। राजधानी रायपुर में महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर और महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 के अवसर पर नगर पालिक निगम ने मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणीग्रही ने छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश के पालन में सभी पशु वध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानों को उक्त दिनों में बंद रखने का आदेश दिया है।
नगर पालिक निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक मांस-मटन विक्रय पर प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेंगे और अपने-अपने क्षेत्रों में दुकानों का सतत निरीक्षण करेंगे।
महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर होटलों और दुकानों में मांस-मटन बेचने पर जब्ती कार्रवाई की जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यथोचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।