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रायपुर में मांस बिक्री पर बैन: जानिए कब-कब बंद रहेंगी दुकानें

रायपुर। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में अगस्त 2025 के दौरान आने वाले प्रमुख धार्मिक एवं राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। यह प्रतिबंध कुल 5 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जिसमें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त), पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस (19 अगस्त), श्रीगणेश चतुर्थी (26 अगस्त) और पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस (27 अगस्त) शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देश के तहत रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे के आदेशानुसार यह निर्णय लिया गया है। निगम क्षेत्र के संपूर्ण परिक्षेत्र में इन 5 तिथियों को मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी। इस दौरान पशुवध गृह भी बंद रहेंगे और सभी मांस-मटन विक्रेताओं को अपनी दुकानें बंद रखनी होंगी।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन तिथियों पर किसी भी होटल, दुकान या अन्य स्थानों पर मांस-मटन बेचे जाने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

नगर निगम की स्वास्थ्य अधिकारी प्रीति सिंह ने बताया कि इन तिथियों पर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जोनों में स्वास्थ्य अधिकारी व स्वच्छता निरीक्षकगण सतत निगरानी रखेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश का कड़ाई से पालन हो और किसी भी स्तर पर मांस-मटन की बिक्री न हो।

महापौर मीनल चौबे ने आम जनता, व्यवसायियों और होटल संचालकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है, इसलिए सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इन दिनों मांस-मटन की बिक्री से दूर रहें और नियमों का पालन करें।

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