रायपुर। रायपुर नगर निगम ने शहर में अनधिकृत पोस्टर, फ्लैक्स और विज्ञापनों पर सख्ती शुरू कर दी है। अब सभी 10 जोनों में पोस्टर लगाने के लिए निर्धारित स्थान तय किए गए हैं। इन स्थानों के अलावा सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर लगाने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
नई आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत दुकानदार बिना अनुमति कंपनी, ब्रांड, ऑफर, डिस्काउंट, एलईडी डिस्प्ले या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगा सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर दुकानों पर ₹50,000, अनधिकृत होर्डिंग पर ₹1 लाख, बल्क विज्ञापन पर ₹10,000 प्रति आयोजन और बिना अनुमति हवाई विज्ञापन पर ₹2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर निगम ने सभी दुकानदारों, संस्थानों, राजनीतिक दलों और विज्ञापन एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर नियमों का पालन करने या आवश्यक अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं।

