कलेक्टर ने जारी किए नए निर्देश, रेलवे परियोजना के तहत विशेष खसरा नंबरों की जमीन पर रोक

रायपुर। खरसिया–नया रायपुर–परमलकसा रेलवे परियोजना के तहत प्रस्तावित 278 किलोमीटर लंबी 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने जमीन संबंधी नए आदेश जारी किए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) के प्रस्ताव पर पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों में संशोधन करते हुए रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने 34 ग्रामों की भूमि को लेकर नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

नए आदेश के मुताबिक अभनपुर, गोबरा नवापारा, खरोरा और मंदिर हसौद तहसील के कई गांवों में चिन्हित खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि में आने वाली जमीनों पर अब क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्जन, निर्माण कार्य और अन्य लाभप्रद गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

इनमें अभनपुर तहसील के गिरोला (बेलडीह), बेलभाठा, उरला, बकतरा, अभनपुर, सारखी, कोलर, खोरपा, पलौद, ढोढरा, खटटी, परसदा, गोबरा नवापारा तहसील के खरखराडीह, नवागांव, तर्रा, थनौद, जामगांव, खरोरा तहसील के छड़िया, आलेसुर, पचरी, पथराकुण्डी, नहारबीड, खरोरा, मांठ, बेलदारसिवनी, बुडेनी और मंदिर हसौद तहसील के खौली, टिकारी, डिघारी, नारा, रीवा, गुजरा, धमनी, गनौद शामिल हैं।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इन ग्रामों के अन्य खसरा नंबरों पर पूर्व में लगी रोक को हटा लिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नवा रायपुर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भू-अर्जन प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए की गई है।

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