Site icon India & World Today | Latest | Breaking News –

रायपुर में HSRP नंबर प्लेट न लगाने वालों पर सख्ती, अब तक 111 वाहनों पर जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर अब तक 111 वाहनों से जुर्माना वसूला है। नियमों का उल्लंघन करने वालों से दो और तीन पहिया वाहनों पर 1,000 रुपये, चार पहिया वाहनों पर 2,000 रुपये और मध्यम व भारी वाहनों पर 3,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।

जानकारी के मुताबिक, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर HSRP लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है, और इसके लिए वाहन मालिकों को 30 अप्रैल 2025 तक की समयसीमा दी गई थी। बीते कई महीनों से वाहन चालकों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई। इसी को देखते हुए अब चालानी कार्रवाई की जा रही है।

कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं?
केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है। यदि कोई वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।

अधिकारियों की अपील:
यातायात विभाग और पुलिस अधिकारियों ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे 30 अप्रैल 2025 से पहले अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से HSRP लगवा लें। इससे न केवल नियमों का पालन होगा, बल्कि वे चालान और कानूनी कार्रवाई से भी बच सकेंगे।

Exit mobile version