रायपुर। राजधानी रायपुर के प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला ने अहम आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत शहर के कुछ प्रमुख मार्गों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक रैली, जुलूस, शोभायात्रा, धरना और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश 14 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले दो माह तक लागू रहेगा। प्रतिबंध जी.ई. रोड (शारदा चौक से शास्त्री चौक), मालवीय रोड (जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक), सदर बाजार रोड (कोतवाली चौक से सत्ती बाजार चौक) और एम.जी. रोड (गुरुनानक चौक से शारदा चौक) पर लागू रहेगा।
पुलिस के अनुसार इन मार्गों पर प्रतिदिन भारी यातायात रहता है। रैली और धरना-प्रदर्शन के कारण जाम की स्थिति बनती है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के दौरान इन मार्गों पर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNSS के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

