रायपुर। रायपुर सेंट्रल जेल में शोएब ढेबर, पिता अनवर ढेबर, को आगामी तीन महीनों के लिए किसी भी बंदी से मुलाकात करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने यह कार्रवाई शासकीय कार्य में बाधा डालने और बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में जबरन प्रवेश करने के आरोप में की है।
बिना अनुमति मिला अधिवक्ता से, सुरक्षा व्यवस्था में आई बाधा
जेल अधीक्षक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, शोएब ढेबर ने अधिवक्ताओं के मुलाकात समय के दौरान संबंधित जेल अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बावजूद जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश किया। इस दौरान जेल की सुरक्षा और संचालन व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान को सौंपी गई थी। उनकी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई कि शोएब ने नियमों का उल्लंघन किया और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई।
नियम 690 के तहत की गई कार्रवाई
जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जेल अधीक्षक ने शोएब ढेबर को तीन माह तक किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। इसका अर्थ यह है कि अब वे किसी भी बंदी से जेल परिसर में मिल नहीं सकेंगे, चाहे वह पारिवारिक संबंध हो या अन्य।
