रायपुर। नाबालिगों और युवाओं में तेजी से बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को गंभीरता से लेते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कड़ा कदम उठाया है। रायपुर नगरीय क्षेत्र में रोलिंग पेपर, गोगो स्मोकिंग कोन और परफेक्ट रोल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
पुलिस कमिश्नरेट नगरीय रायपुर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि नाबालिगों और युवाओं द्वारा चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों के सेवन में इन उत्पादों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है।
इन उत्पादों में टाइटेनियम ऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, आर्टिफिशियल डाई, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन ब्लीच जैसे हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हैं। पान दुकान, किराना स्टोर, चाय दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट जैसे स्थानों पर इनकी आसान उपलब्धता के कारण युवा वर्ग तक इनकी पहुंच बढ़ रही थी। इससे न केवल नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि नशे से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में भी इजाफा हो रहा है, जो आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के तहत पुलिस आयुक्त को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार रायपुर नगरीय क्षेत्र में पान दुकान, परचून/किराना दुकान, चाय दुकान, कैफे और रेस्टोरेंट से इन उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
पुलिस कमिश्नरेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश में छूट या शिथिलता चाहती है, तो वह विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, जिस पर सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा।
यह आदेश 29 जनवरी 2026 से लागू है और यदि बीच में वापस नहीं लिया गया तो 29 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

