रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस ने मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अवैध गांजा व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर गांजा पीने वालों को भी निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। दो दिनों के भीतर सात आरोपियों को गांजा पीते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनसे चिलम, गांजा और लाइटर बरामद किए और 27 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेजा गया।
नशेड़ियों के उपद्रव से बिगड़ रहा माहौल
लगभग सभी थाना क्षेत्रों से नशेड़ियों के उपद्रव और सड़कों पर गाली-गलौज की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इसी को देखते हुए रायपुर रेंज आईजी अमरेज मिश्रा ने हाल ही में समीक्षा बैठक कर निर्देश दिए थे कि एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत नशे के अवैध कारोबार से जुड़े और उन्हें सहयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
कितनी हो सकती है सजा?
एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर नशा करते पकड़े जाने पर आरोपी को एक साल तक की सजा हो सकती है। यह अपराध थाने से जमानतीय नहीं है। वहीं, शराब के मामलों में आबकारी एक्ट की धारा 36C के तहत कार्रवाई होती है, जो जमानतीय अपराध है। पुलिस हर साल इस प्रावधान के तहत चार हजार से अधिक केस दर्ज करती है, लेकिन थाने से आसानी से जमानत मिलने के कारण सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की संख्या कम नहीं हो रही।
नशे की सभी श्रेणियां अपराध के दायरे में
यह भी ध्यान देने योग्य है कि गांजा, हेरोइन, चिट्टा, अफीम, एनडीएमए और ब्राउन शुगर जैसे नशे के पदार्थों का निर्माण, भंडारण, विक्रय और उपभोग—all अपराध की श्रेणी में आते हैं। खरीदने और रखने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। हाल की कार्रवाई में अलग-अलग थाना क्षेत्रों से पांच लोग गांजा पीते पकड़े गए, जबकि एक युवक को गांजा बेचते गिरफ्तार किया गया।
एसएसपी ने दी सख्ती की जानकारी
रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट में कई प्रावधान हैं, जिनके तहत अब सार्वजनिक तौर पर नशा करने वालों को कार्रवाई के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंधित नशे और हथियारों की बिक्री पर नजर रखी जा रही है। पुलिस की कार्रवाई और नोटिस के बाद कई कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में बटनदार चाकू और नशे से संबंधित वस्तुओं की बिक्री बंद करने पर सहमति जताई है।