छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने के दिए आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने सरस्वती नगर थाना प्रभारी को पत्र लिखकर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आयोग ने थाना प्रभारी से 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

आयोग को प्राप्त शिकायत के अनुसार, आरोपी ने महिला को बैंक कर्मचारी बताकर और जमीन दिलाने का झांसा देकर 1 लाख 25 हजार रुपये हड़प लिए। इसमें 1 लाख रुपये दो किश्तों में NEFT के जरिए और 25 हजार रुपये नकद लिए गए। आरोपी ने दावा किया था कि बाकी राशि बैंक से फाइनेंस करवाएगा, लेकिन न जमीन का बैनामा हुआ और न रजिस्ट्री। इसके बाद उसने प्लॉट की कीमत बढ़ाने का हवाला देकर और पैसे मांगे। सुनवाई में आरोपी ने 1 लाख 25 हजार रुपये लेने की बात स्वीकार की और यह भी माना कि वह बैंकों का KYC रजिस्ट्रेशन रखता है और फाइनेंस का काम करता है।

आयोग ने पाया कि आरोपी गरीब महिलाओं को झूठे वादों के माध्यम से आर्थिक शोषण कर रहा है। इसे अपराध मानते हुए आयोग ने निर्देश दिया कि आरोपी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए, उसकी फोटो सरस्वती नगर थाने में चस्पा की जाए, और रायपुर के सभी बैंकों में उसका KYC रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए पत्र भेजा जाए। आरोपी का पूरा पता और फोटो थाने को भेजा गया है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।

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