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आधारशिला डेवलपर्स के खिलाफ रेरा का आदेश: साम्राज्य रेजिडेंसी में सुविधाओं की कमी दूर करने के निर्देश

रायपुर: खमतराई स्थित साम्राज्य रेजिडेंसी के निवासियों की शिकायत पर छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आधारशिला डेवलपर्स के खिलाफ सख्त आदेश जारी किया है। रेरा ने 45 दिनों के भीतर सौर ऊर्जा संयंत्र को सोसायटी को हस्तांतरित करने के साथ-साथ विद्युत ऑडिट कर ट्रांसफार्मर की क्षमता को अपग्रेड करने के निर्देश दिए हैं, ताकि निवासियों को थ्री-फेस विद्युत आपूर्ति मिल सके। इसके अलावा, क्लब हाउस, झूला घर और अन्य सुविधाओं का भी हस्तांतरण करने को कहा गया है।

साम्राज्य रेजिडेंसी के निवासियों ने आधारशिला डेवलपर्स के खिलाफ रेरा में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि फ्लैटों की सुपुर्दगी के बाद कई वादे की गई सुविधाएं प्रदान नहीं की गईं। इनमें जल निकास और मल निकास प्रणाली, वैकल्पिक जलापूर्ति, वर्षाजल संग्रहण प्रणाली, एसटीपी जैसी मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, क्लब हाउस और पुस्तकालय को व्यक्तिगत कार्यालय स्थल के रूप में उपयोग किया जा रहा था।

रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला और सदस्य धनंजय देवांगन ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश जारी किए। आदेश में 45 दिनों के भीतर सौर ऊर्जा संयंत्र हस्तांतरित करने, ट्रांसफार्मर की क्षमता अपग्रेड करने, झूला घर की व्यवस्था करने, क्लब हाउस और कॉलोनी का विधिवत हस्तांतरण सुनिश्चित करने के निर्देश शामिल हैं। इसके साथ ही, टैरेस में आए हुए क्रैक को भी 45 दिनों के भीतर ठीक करने का आदेश दिया गया है।

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