रायपुर पुलिस अधीक्षक को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, रिटायर्ड ASI को पेंशन लाभ न देने पर मांगा जवाब

रायपुर/बिलासपुर। हाईकोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक रिटायर्ड एएसआई (सहायक उप निरीक्षक) को सेवानिवृत्ति के बाद देय पेंशन लाभ नहीं दिए जाने के मामले में जारी किया गया है, जबकि कोर्ट ने पूर्व में स्पष्ट आदेश दिया था कि सभी बकाया लाभ 45 दिनों के भीतर दिए जाएं।

जानकारी के मुताबिक, शौर्य पुलिस पेट्रोल पंप रायपुर में पदस्थ रहे एएसआई (मैकेनिक) पर एक करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितता का आरोप था। विभागीय जांच के बाद वर्ष 2017 में लगभग 10 लाख रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया था। एएसआई ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर की, जिस पर अदालत ने वसूली पर रोक लगा दी थी।

इस बीच 21 फरवरी 2024 को एएसआई सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन उसके सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान रोक दिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता आरके केशरवानी के माध्यम से पुनः हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने वसूली को निरस्त करते हुए सभी लाभ 45 दिनों के भीतर देने का निर्देश दिया था।

निर्धारित समयावधि गुजरने के बावजूद आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। अब इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रायपुर एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।

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