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छत्तीसगढ़: पुराने टैक्स मामलों में राहत, छोटे व्यापारियों को मिलेगा दोहरा फायदा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने और व्यापार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। राज्य सरकार 10 साल से अधिक पुराने और 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को समाप्त करने जा रही है। इससे करीब 40 हजार से अधिक व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा और 62 हजार से अधिक लंबित मुकदमे खत्म हो जाएंगे।

बीते शुक्रवार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक 2025’ और ‘छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। ये दोनों विधेयक आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि व्यापारियों को GST के तहत इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी मिले, इसके लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे।

प्रमुख संशोधन बिंदु:

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