Raipur : रायपुर नगर पालिक निगम (आरएनपी) ने चेटीचंड पर्व के अवसर पर 10 अप्रैल 2024 को मांस और मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध आरएनपी के सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू होगा, जिसमें सभी पशुवध गृह और मांस बिक्री दुकानें शामिल हैं।
यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है?
यह प्रतिबंध चेटीचंड पर्व के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। चेटीचंड पर्व जैन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, और इस दिन जैन धर्मावलंबी अहिंसा का पालन करते हैं। मांस और मछली की बिक्री को हिंसा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन इनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह प्रतिबंध 10 अप्रैल 2024 को सुबह 6 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक लागू रहेगा।
इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आरएनपी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।