सेक्स सीडी कांड: सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ भूपेश बघेल जाएंगे हाईकोर्ट

रायपुर।
छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में रायपुर सेशन कोर्ट द्वारा दोबारा ट्रायल शुरू करने के फैसले के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। इससे पहले मार्च 2025 में सीबीआई की विशेष अदालत ने भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने सेशन कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी।

सेशन कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है और वे इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। इस केस में भूपेश बघेल के साथ कारोबारी कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा, विजय भाटिया और विजय पांडेय भी आरोपी हैं। सेशन कोर्ट ने कैलाश मुरारका और विनोद वर्मा को आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर ट्रायल का आदेश दिया है।

गौरतलब है कि इस मामले की शुरुआत अक्टूबर 2017 में कथित सेक्स सीडी सामने आने से हुई थी। 26 अक्टूबर 2017 को भाजपा नेता प्रकाश बजाज ने पंडरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। यह मामला 2018 विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा विवाद बन गया था।

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