मुंगेली जिले के मोहभट्टा स्थित भाटिया वाइन्स से घटिया स्पिरिट को शिवनाथ नदी में बहाए जाने से लाखों मछलियों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस मामले में मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। आबकारी और पर्यावरण के मुख्य सचिव, मुंगेली कलेक्टर, एसपी, आबकारी उपायुक्त समेत सात लोगों को पक्षकार बनाया गया है।
बिलासपुर-रायपुर रोड पर मोहभट्टा में भाटिया वाइन्स का प्लांट है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट की घटिया क्वॉलिटी की स्पिरिट को शिवनाथ नदी में बहा देने से चार दिन पहले लाखों मछलियां मर गई थीं। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने खजरी में जमा जहरीले पानी का सैंपल भी लिया है।
इससे पहले, भाटिया वाइन्स से निकलने वाली स्पिरिट के दुर्गंध और प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। इसमें मोहभट्टा, खजरी और धूमा के ग्रामीण शामिल थे। अधिकारियों ने ग्रामीणों के सामने भाटिया वाइन्स के प्रबंधकों को गंदा पानी बाहर छोड़ने से मना किया था। अफसरों की समझाइश के बाद लोगों ने मतदान किया था।