Arvind Kejriwal को झटका ! HC ने राहत देने से किया इनकार

PM Modi Degree Case : गुजरात हाईकोर्ट ने 16 फरवरी, 2024 को आम आदमी पार्टी के नेताओं, अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी । याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर दोनों नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार ने अपनी टिप्पणी में कहा कि Arvind Kejriwal और सिंह द्वारा लगाए गए आरोप “गंभीर” और “मानहानिकारक” थे, और उन्होंने समन को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया।

यह मामला 2022 में शुरू हुआ था जब केजरीवाल और सिंह ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठ बोला था। जिनके बाद उनपर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने पहले Arvind Kejriwal और सिंह को समन जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने समन को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने अब उनकी याचिका खारिज कर दी है। इस मामले का आगे क्या होगा, यह देखना बाकी है।

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