Site icon India & World Today | Latest | Breaking News –

छत्तीसगढ़ में 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें, नया अधिनियम लागू

रायपुर: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरे प्रदेश में 24 घंटे दुकानों को खुला रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को समाप्त कर दिया गया है।

छोटे दुकानदारों को राहत

नए अधिनियम के तहत केवल उन दुकानों और स्थापनाओं पर नियम लागू होंगे, जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इससे छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी क्योंकि पहले बिना किसी कर्मचारी वाली दुकानों को भी अधिनियम के दायरे में रखा गया था।

पंजीयन प्रक्रिया और शुल्क में बदलाव

अब दुकानें 24 घंटे खुल सकेंगी

कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा

निरीक्षक के बजाय फैसिलिटेटर की नियुक्ति

अब निरीक्षकों की जगह फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

पंजीयन प्रक्रिया अब श्रम विभाग के अधीन

पहले यह कार्य नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब 13 फरवरी 2025 से श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत, पंजीयन प्रक्रिया में सरलता और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

Exit mobile version