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SIR फॉर्म में गलत जानकारी: 1 साल जेल और जुर्माना, BLO OTP नहीं मांगते; मुख्य निर्वाचन अधिकारी की चेतावनी, तिथि बढ़ाने की मांग तेज

रायपुर, 22 नवंबर 2025: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान फॉर्म में गलत या फर्जी जानकारी भरने पर 1 साल तक की कैद और जुर्माने की सख्त चेतावनी जारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ठाकुर रविंद्र सिंह ने कहा, “गलत घोषणा पर IPC की धारा 177 और प्रतिनिधि सभा अधिनियम की धारा 31 के तहत कार्रवाई होगी। सटीक डेटा ही लोकतंत्र की मजबूती है।”

चेतावनी का दौर: BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) OTP या कोई निजी जानकारी नहीं मांगते। साइबर ठगों की चालबाजी से सावधान रहें—पर्सनल डेटा (आधार, मोबाइल) किसी को न शेयर करें। फॉर्म केवल BLO के माध्यम या NVSP ऐप से जमा करें। ठगी हो तो साइबर हेल्पलाइन 1930 या थाने में शिकायत। SIR 2026 के लिए 25 नवंबर अंतिम तिथि, लेकिन संगठनों ने 15 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की।

मांग का स्वर: शिक्षक संघ और नागरिक संगठनों ने कहा, “ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कम, तिथि बढ़ाकर अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करें।” आयुक्त बोले, “निर्णय आयोग स्तर पर।” अब तक 80% फॉर्म जमा, लेकिन सत्यापन में देरी। यह अलर्ट मतदाता जागरूकता अभियान का हिस्सा।

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