Raipur : छत्तीसगढ़ में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए, राज्य सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 22 अप्रैल 2024 से 15 जुलाई 2024 तक प्रदेश के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, अनुदान प्राप्त और गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश का आदेश जारी कर दिया है।
यह आदेश शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, जिनको इस अवधि के दौरान विद्यालय में उपस्थित रहकर शैक्षणिक कार्यों एवं अन्य कार्यों का निर्वहन करना होगा।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी इस आदेश का पालन करते हुए बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर ने भी जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
यह फैसला राज्य में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान को देखते हुए लिया गया है।
