डीएमएफ घोटाले में अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, दो साल बाद मिल सकती है रिहाई

रायपुर। डीएमएफ घोटाले में जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सोमवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।

सुप्रीम कोर्ट ने लंबी न्यायिक हिरासत और ट्रायल में हो रही देरी को जमानत देने का आधार माना। मामले में अभी 80 से अधिक गवाहों के बयान बाकी हैं। कोर्ट ने टुटेजा को सख्त शर्तों के साथ जमानत प्रदान की है।

बताया जा रहा है कि करीब 2 साल 28 दिनों तक जेल में रहने के बाद अनिल टुटेजा मंगलवार देर शाम रिहा हो सकते हैं।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि टुटेजा प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

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