बिलासपुर :
झारखंड शराब घोटाले में नाम आने के बाद निलंबित IAS अनिल टुटेजा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिली है। जस्टिस पी.पी. साहू की एकल पीठ ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो सॉल्वेंट जमानत पर राहत देते हुए उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जांच एजेंसी जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन कर सकती है।
हालांकि, इस मामले में राहत मिलने के बावजूद टुटेजा का फिलहाल जेल से बाहर आना आसान नहीं है, क्योंकि हाल ही में डीएमएफ घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। EOW ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है।

