CG News : बीमा कंपनी पर उपभोक्ता आयोग का चला डंडा…

रायपुर: उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को ट्रक बीमा का दावा सही तरीके से निपटाने और पीड़ित को राहत देने का आदेश दिया है। कांकेर उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल और सदस्य डाकेश्वर सोनी की बेंच ने यह निर्णय सुनाया।

घटना की जानकारी के अनुसार, ग्राम चारगांव तहसील अंतागढ़ निवासी जय लाल देहारी ने अपना ट्रक 35 लाख 55 हजार रुपये का बीमा यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, टाटीबंध रायपुर से कराया था। इस बीमा की किस्त के रूप में 66,268 रुपये का भुगतान भी किया गया था। तीन माह बाद, जयलाल का ट्रक आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में मारेडू मिल्ली घाट में एक अचानक आग से पूरी तरह जल गया। घटना की रिपोर्ट मारेडू मिल्ली थाना में दर्ज कराई गई थी और बीमा कंपनी को भी सूचित किया गया था।

हालांकि, समय पर दावा प्रस्तुत करने के बावजूद यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ने जयलाल देहारी को कोई राहत नहीं दी और मामले का निपटारा नहीं किया। बीमा कंपनी द्वारा कई बहाने बनाए गए, जिनमें से एक यह था कि ट्रक की मरम्मत के बिल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जबकि ट्रक पूरी तरह जल चुका था और मरम्मत की कोई गुंजाइश नहीं थी।

जयलाल ने इस अन्याय के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम कांकेर में अपील की। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय की नजीर गुरमेल सिंह बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के आधार पर निर्णय लिया।

आयोग ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि जयलाल देहारी को 35,05,500 रुपये की दावा राशि 1 महीने के भीतर प्रदान की जाए। इस राशि पर 7% ब्याज भी देय होगा, जो 1 महीने के बाद बढ़कर 9% हो जाएगा यदि भुगतान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, जयलाल को मानसिक पीड़ा के हर्जाने के रूप में 5,000 रुपये और मुक़दमे का हर्जाना खर्च 3,000 रुपये भी प्रदान करने होंगे।

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