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रायपुर में तृतीय नेशनल लोक अदालत

रायपुर, 21 सितंबर: राजधानी रायपुर में आज तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर में किया जा रहा है। यह लोक अदालत उन हजारों लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जिनके मुकदमे लंबे समय से न्यायालयों में लंबित पड़े हैं।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का आह्वान:

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अब्दुल जाहिद कुरैशी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आपसी सुलह से निपटाए जाने वाले विभिन्न प्रकरणों को चिन्हित किया है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय में लंबित अपने प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मामलों का निपटारा शीघ्र और कम खर्चीला होता है।

कौन-कौन से मामले होंगे शामिल:

इस बार की लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों को शामिल किया गया है। इनमें दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सुखाधिकार से संबंधित मामले, विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले शामिल हैं।

पेंशन मामलों का भी होगा निपटारा:

इस बार की एक खास बात यह है कि लोक अदालत में पेंशन लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन संबंधी मामलों का निपटारा किया जाएगा।

लोक अदालत का महत्व:

लोक अदालत न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना है। लोक अदालत में पार्टियों के बीच आपसी समझौता कराया जाता है, जिससे मुकदमों के लंबित रहने की समस्या कम होती है।

लोक अदालत के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 15100 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

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