छत्तीसगढ़ में नई ट्रांसफर नीति लागू, शिक्षकों और पुलिस विभाग को रखा गया बाहर

रायपुर। साय सरकार की 29वीं कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के तहत स्थानांतरण नीति 2025 को अब सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। इस नीति के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं और पुरानी नीतियों को अधिक्रमित कर दिया गया है।

किस पर लागू होगी नई ट्रांसफर नीति?

जारी आदेश के अनुसार, यह स्थानांतरण नीति सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों के लिए प्रभावी मानी जाएगी। इसके साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी किसी भी स्थानांतरण नीति की अब कोई वैधानिकता नहीं रहेगी।

इन विभागों को किया गया नीति से अलग

नई ट्रांसफर पॉलिसी कुछ विभागों पर लागू नहीं होगी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • गृह (पुलिस) विभाग
  • आबकारी विभाग
  • खनिज साधन विभाग
  • परिवहन विभाग
  • वाणिज्यकर विभाग
  • पंजीयन विभाग
  • स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकीय कार्यरत कर्मचारी
  • राज्य के निगम, मण्डल, आयोग एवं स्वायत्त संस्थाएं

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