सड़कों में लगे टायर किलर अवैध… ‘मोटर व्हीकल एक्ट’ में नहीं है कोई प्रावधान

रायपुर में गलत साइड से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए लगाए गए टायर किलर अवैध हैं। यह खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला द्वारा दायर किए गए आरटीआई आवेदन के जवाब में हुआ है। कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक एवं जनसूचना अधिकारी, यातायात रायपुर ने स्वीकार किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट में टायर फाड़ने वाले स्पीड ब्रेकर लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

इसके बावजूद, रायपुर के कई स्थानों, खासकर एक्सप्रेस-वे पर, ये टायर किलर लगे हुए हैं। इन टायर किलर की वजह से कई लोगों के वाहनों के टायर फट चुके हैं।

अब सवाल यह है कि क्या इन अवैध टायर किलर को हटाया जाएगा? इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट आदेश या बयान सामने नहीं आया है। टायर किलर का उपयोग विवादास्पद रहा है।

इनके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये गलत साइड से आने वाले वाहनों को रोकने में प्रभावी हैं और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करते हैं।

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