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छत्तीसगढ़ में 352 निर्माण श्रमिकों को मिलेगा 1-1 लाख रुपये का आवास अनुदान, डीबीटी के माध्यम से खाते में होगी जमा राशि

रायपुर : आमचुनाव के बाद आचार संहिता हटने के बाद, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने श्रम विभाग की एक बैठक में सभी योजनाओं की समीक्षा की थी। इस बैठक में, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को तुरंत राशि जारी करें।

मंत्री देवांगन के निर्देशों के अनुसार, प्रदेश भर के 352 हितग्राहियों को आवास अनुदान स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक हितग्राही को उनके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ₹1 लाख की राशि जमा की जाएगी।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत, भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास बनाने या नया घर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्री देवांगन ने सभी जिलों के श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को लाभान्वित करें और उन्हें फॉर्म भरने और जमा करने में सहायता प्रदान करें।

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