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बिलासपुर हाईकोर्ट: दो अस्पतालों की लापरवाही—बाएं घुटने की बजाय दाएं का ऑपरेशन; कलेक्टर को हाई पावर कमेटी गठन का आदेश

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ESIC योजना के तहत दो अस्पतालों की गंभीर चिकित्सीय लापरवाही पर सख्ती बरती। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बाएं घुटने के उपचार के लिए दाएं घुटने का ऑपरेशन कर दिया गया। आपत्ति पर बिना तैयारी के दूसरा ऑपरेशन, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ा।

मामला: लालचांदनी हॉस्पिटल व Aarbee Institute में घटना। चार-सदस्यीय समिति ने क्लीन चिट दी, लेकिन कोर्ट ने इसे अवैध ठहराया—कलेक्टर द्वारा गठित नहीं, डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी नहीं। रिपोर्ट को खारिज कर कलेक्टर को नियम 18 के तहत नई उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया। 4 माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करें।

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