अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- रिक्त पद नहीं होने का बहाना स्वीकार नहीं

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद समय पर आवेदन देने के बावजूद केवल “रिक्त पद नहीं है” कहकर नियुक्ति से इंकार करना उचित नहीं है।

न्यायमूर्ति एके प्रसाद की एकलपीठ ने “संतोष सिन्हा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक” मामले में बैंक के 30 सितंबर 2022 के आदेश को निरस्त कर दिया। याचिकाकर्ता के पिता बैंक में ऑफिस अटेंडेंट थे, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद परिवार ने निर्धारित समयसीमा में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन बैंक ने वर्षों तक मामला लंबित रखकर नियुक्ति देने से मना कर दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की मृत्यु के साथ ही पद रिक्त हो गया था, इसलिए बाद में रिक्ति नहीं होने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने बैंक को 90 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को किसी भी चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया।

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