छत्तीसगढ़ रेरा ने बैकुंठपुर की रहने वाली श्यामवती पटेल की शिकायत पर एक बिल्डर को 50 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। श्यामवती ने 7 साल पहले चंद्रा टाउन भाठागांव में 32 लाख रुपये में 1395 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा था। बिल्डर ने 990 वर्गफीट का सिंगल मकान बनाने का अनुबंध भी किया था, लेकिन तय सीमा के भीतर मकान का पजेशन नहीं दिया।
रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला ने फैसला सुनाया कि मकान निर्माण के लिए 32.43 लाख रुपए प्राप्त करने के बावजूद बिल्डर ने उन्हें मकान बनाकर नहीं दिया, जिससे अनुबंध की शर्त का उल्लंघन हुआ है। इसलिए प्रोजेक्ट के संचालक को श्यामवती को प्लॉट की मूल रकम 32.43 लाख रुपए के साथ ही जुलाई 2019 से जुलाई 2024 तक ब्याज 17.50 लाख रुपए, कुल 50 लाख 2328 रुपए देने का आदेश दिया गया।
यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो बिल्डरों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। रेरा लोगों को सलाह देता है कि वे किसी भी तरह की प्लाटिंग के लिए सबसे पहले रेरा में पंजीयन कराएं।tunesharemore_vert