रायपुर। छत्तीसगढ़ PSC भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक और पूर्व उप परीक्षा नियंत्रक ललित गनवीर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दोनों को नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
सुनवाई न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ में हुई। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरती वासनिक एक साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं और मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मुकदमे में 100 से ज्यादा गवाहों के बयान होने हैं।
बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि जांच एजेंसी ने आरती वासनिक पर घोटाले में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप नहीं लगाया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरती वासनिक और ललित गनवीर को नियमित जमानत देने का फैसला किया।


