नशे के अवैध कारोबार पर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त, तस्करों की संपत्ति होगी कुर्क; डिप्टी CM विजय शर्मा ने दिए निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को नशे के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्रवाई केवल छोटे विक्रेताओं और पैडलरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि बड़े तस्करों, सप्लायरों और आर्थिक मदद करने वालों की भी पहचान की जाए।

तस्करों की संपत्ति और आर्थिक नेटवर्क पर होगी कार्रवाई

बैठक में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों, मादक पदार्थों की जब्ती, वाहनों के राजसातीकरण और जब्त नशीले पदार्थों के नष्टीकरण की समीक्षा की गई। विजय शर्मा ने नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर नियमानुसार कुर्की और जब्ती की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। अवैध धन और वित्तीय लेन-देन की जांच के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा विधिक विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विशेष समिति गठित करने को भी कहा गया।

मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच के निर्देश

गृह मंत्री ने नशीली दवाओं, प्रतिबंधित कैप्सूल और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच करने को कहा। स्कूल-कॉलेजों और युवाओं की आवाजाही वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

तीन महीने में वाहनों के राजसातीकरण पर जोर

नशे की तस्करी में इस्तेमाल वाहनों के राजसातीकरण और नीलामी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए आगामी तीन महीनों में अधिक से अधिक पात्र मामलों का निपटारा करने को कहा गया। साथ ही, 30 जून 2026 तक जब्त किए गए और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर चुके छह महीने से अधिक पुराने मादक पदार्थों का 31 दिसंबर 2026

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