छत्तीसगढ़ में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा समाप्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में मंत्रियों एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के सामान्य दौरे, निरीक्षण और भ्रमण के दौरान दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर की औपनिवेशिक परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने गार्ड ऑफ ऑनर से जुड़े नियमों में संशोधन का आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर गृह विभाग द्वारा इस परंपरा की समीक्षा की गई, जिसके बाद आवश्यक संशोधन का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य पुलिस बल को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त कर उनकी कार्यक्षमता का अधिकतम उपयोग कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में करना तथा औपनिवेशिक सोच से जुड़ी परंपराओं को समाप्त करना है।

गौरतलब है कि गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्वयं विभागीय अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के पालन में गृह विभाग ने यह संशोधन करते हुए पुलिस बल को उनके मूल दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए सक्षम बनाने की दिशा में कदम उठाया है।

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