रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने लंबे समय से लंबित नगरीय निकायों में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षद) की नियुक्तियों को मंजूरी देते हुए रायपुर और सरगुजा संभाग के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए आधिकारिक सूची जारी कर दी है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नियुक्तियां छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 और नगरपालिका अधिनियम, 1961 के तहत की गई हैं। सभी मनोनीत पार्षद आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से अपने-अपने निकायों में जिम्मेदारी संभालेंगे।
विभाग ने आदेश की प्रतियां संबंधित कलेक्टरों, महापौरों, अध्यक्षों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेजते हुए सूची को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी जारी किए हैं।

