बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक मत्स्य अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 की पूरी चयन प्रक्रिया और परीक्षा परिणाम को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने भर्ती में गंभीर अनियमितताएं और पूर्व आदेशों की अनदेखी पाए जाने पर नई और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं।
मामला वर्ष 2014 में सहायक मत्स्य अधिकारी के 8 पदों की भर्ती से जुड़ा है। पात्र अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें गलत तरीके से अपात्र घोषित किया गया। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी अभ्यर्थियों के आवेदनों पर समान रूप से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन विभाग ने केवल एक प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थी से तुलना कर प्रक्रिया पूरी कर दी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि भर्ती नियम 2009 के अनुसार चयन समिति में 3 सदस्य होने चाहिए थे, जबकि विभाग ने 5 सदस्यीय समिति बनाकर साक्षात्कार कराए। इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए कोर्ट ने 30 अप्रैल 2025 का परीक्षा परिणाम और 19 मई 2025 की चयन सूची रद्द कर दी तथा भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए।



