बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समर वेकेशन के दौरान कामकाज को सुचारू रखने और संसाधनों की बचत के लिए नई व्यवस्था लागू की है। चीफ जस्टिस Ramesh Sinha के निर्देश पर जारी सर्कुलर के अनुसार छुट्टियों में मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।
हाई कोर्ट और जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। हालांकि कार्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
साथ ही ईंधन बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को कार-पूलिंग अपनाने की सलाह दी गई है। हाई कोर्ट प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने की बात कही है।

