बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रिटायर्ड शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला सुनाते हुए 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने के पेंशन एरियर का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2008 से देने वाले राज्य शासन के परिपत्र को भेदभावपूर्ण बताते हुए निरस्त कर दिया।
यह फैसला बस्तर निवासी 80 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रधान पाठक ज्ञानदत्त मिश्रा की याचिका पर आया। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार को अपने-अपने हिस्से का वित्तीय दायित्व निभाते हुए 120 दिनों के भीतर एरियर का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा कि केवल सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशनरों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। महंगाई का असर सभी पेंशनरों पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए कटऑफ तिथि के आधार पर भेदभाव उचित नहीं है।



