बलौदाबाजार। नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) संदीप शर्मा की नियुक्ति को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। लवन में पदस्थ प्राचार्य हरिशंकर जोशी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विभु दत्ता गुरु की एकल पीठ ने राज्य शासन का नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया।
याचिकाकर्ता हरिशंकर जोशी ने तर्क दिया कि संदीप शर्मा उनसे 10 वर्ष जूनियर हैं और उनका मूल पद प्रधानपाठक था। पदोन्नति के बाद वे प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे, बावजूद इसके उन्हें 10 जून 2026 को बलौदाबाजार-भाटापारा का डीईओ नियुक्त किया गया। हाईकोर्ट ने शासन को नियमों के अनुसार नया आदेश जारी करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका स्वीकार कर ली।



