बिलासपुर। टी-कैडर शिक्षक पद पर पदोन्नति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित शिक्षकों को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पदोन्नति प्रक्रिया के तहत होने वाली नियुक्तियां याचिका पर आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।
मामले में महेश राम आदिल सहित अन्य शिक्षकों ने 20 अगस्त 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत प्राथमिक स्तर की TET यानी पेपर-1 पास नहीं करने के कारण उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य माना गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ TET उत्तीर्ण नहीं होने के आधार पर उनकी पदोन्नति की दावेदारी समाप्त नहीं की जानी चाहिए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रायपुर संभाग के संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण ने पदोन्नति के लिए पात्र शिक्षकों की जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि अंतरिम सुरक्षा नहीं मिलने पर याचिका का उद्देश्य प्रभावित हो सकता है।
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। साथ ही रायपुर संभाग में जानकारी के आधार पर होने वाली पदोन्नति को इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखने का निर्देश दिया है।



