गृह निर्माण मंडल संशोधन विधेयक 2026 पारित, अब बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गृह निर्माण मंडल अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके तहत अब मंडल का नाम बदलकर “छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल” किया जाएगा।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि इस संशोधन से मंडल की भूमिका का विस्तार होगा और इसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी के रूप में विकसित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में 3,050 करोड़ रुपये की 78 परियोजनाएं शुरू की गई हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,000 आवासों को मंजूरी मिली है। अब मंडल को टाउन प्लानिंग, PPP, रिडेवलपमेंट और स्लम विकास जैसे कार्यों में भी भागीदारी की अनुमति मिलेगी।

सरकार का लक्ष्य राज्य में सुनियोजित और आधुनिक शहरी विकास को बढ़ावा देना है।

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