बिलासपुर में धर्मांतरण का आरोप, प्रार्थना सभा में कार्रवाई के बाद तीन लोगों पर मामला दर्ज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मोहरा में कथित धर्मांतरण के आरोपों को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर मालिक सहित कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता सुमित यादव के अनुसार, गांव में आयोजित एक प्रार्थना सभा के दौरान कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार कर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था। सूचना मिलने पर वह अन्य लोगों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां राम स्वरूप सूर्यवंशी, जितेंद्र सूर्यवंशी और पंकज कुमार करियारे मौजूद मिले।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सभा के दौरान बेहतर सुविधाएं, अच्छी शादी और निःशुल्क इलाज जैसे लाभों का हवाला देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। साथ ही धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कथित बयान भी दिए जाने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1968 की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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