रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर ED ने बड़ा अपडेट दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर जोनल कार्यालय के मुताबिक, रामगोपाल अग्रवाल को 11 अगस्त 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद विशेष PMLA कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 18 अगस्त तक 7 दिन की ED हिरासत में भेज दिया गया।
ED के अनुसार, यह कार्रवाई EOW/ACB की FIR और चार्जशीट के आधार पर शुरू हुई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। जांच एजेंसी का दावा है कि 2019 से 2023 के बीच शराब कारोबार में एक कथित सिंडिकेट के जरिए करीब 3,000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई।
कांग्रेस कार्यालय तक नगदी पहुंचने का दावा
ED का आरोप है कि कथित अवैध कमाई का एक हिस्सा नगद के रूप में तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाया गया। एजेंसी के मुताबिक, कुछ लोगों के PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों में राजीव भवन तक कथित नगदी पहुंचाने का उल्लेख है।
ED ने बताया कि रामगोपाल अग्रवाल को पूछताछ के लिए चार समन जारी किए गए थे, लेकिन वे पेश नहीं हुए। मामले में जांच अभी जारी है।



