शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पुरानी पेंशन में जुड़ेंगी पूर्व सेवाएं

बिलासपुर। हाईकोर्ट से शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पूर्व सेवा गणना को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। डबल बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी।

यह मामला चिरमिरी नगर निगम में पदस्थ शिक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी पूर्व सेवा को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मांग की थी। उनका कहना था कि संविलियन के बाद भी पेंशन गणना में पूर्व सेवा नहीं जोड़ी जा रही है।

इससे पहले सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को 120 दिनों के भीतर इस पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने इसके खिलाफ अपील दायर कर दी। डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि जब संविलियन में पूर्व सेवा को मान्यता दी जा चुकी है, तो उसे पेंशन में शामिल करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

अंततः कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है।

You May Also Like

More From Author