MEAT MUTTON SALE BAN: रायपुर में 7 दिन नॉनवेज बैन, परोसने पर होगी कार्रवाई!

रायपुर | 26 अगस्त 2026 | छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए नगर पालिक निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। शहर सीमा के भीतर 7 दिनों के लिए मांस-मटन और चिकन की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस अवधि के दौरान स्लॉटर हाउस (कत्लखाने) और मांस की सभी दुकानें बंद रहेंगी। यदि किसी होटल या रेस्टोरेंट में नॉनवेज परोसते पाया गया, तो संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पर्वों को लेकर नगर निगम का सख्त आदेश

जैन समुदाय के प्रमुख पर्व ‘पर्युषण’ और गणेश चतुर्थी जैसे धार्मिक उत्सवों को देखते हुए राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के तहत रायपुर नगर निगम ने यह फैसला लिया है। निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि निर्धारित 7 दिनों तक किसी भी खुले स्थान, दुकान, होटल या ढाबे पर नॉनवेज सामग्री की बिक्री और परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

दुकानें खुली मिलीं तो होगी जब्ती और सीलिंग की कार्रवाई

निगम के अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। यदि प्रतिबंध के बावजूद कोई भी दुकानदार चोरी-छिपे मांस-मटन बेचता मिला, तो सामग्री जब्त करने के साथ-साथ दुकान को तत्काल सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाने और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

निगम की उड़नदस्ता टीमें करेंगी लगातार निगरानी

आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम रायपुर ने सभी जोनों में विशेष उड़नदस्ता (Flying Squad) टीमों का गठन किया है। स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों की ये टीमें शहर के प्रमुख बाजारों, होटलों और रेस्टोरेंट्स का औचक निरीक्षण करेंगी। निगम आयुक्त ने सभी नागरिकों और व्यापारियों से शहर में शांति और धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।

You May Also Like

More From Author