छत्तीसगढ़ में नया शराब बिक्री नियम: एक बार में एक बोतल

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने शराब बिक्री नियमों में बदलाव किया है। नये नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति एक बार में शराब दुकान से एक बोतल ही खरीद पाएगा। यह नियम शराब के अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री पर नियंत्रण करने के लिए लागू किया गया है।

मुख्य बिंदु:

  • एक बार में एक बोतल ही खरीद पाएगा ग्राहक।
  • दूसरी बोतल के लिए दूसरी दुकान जाना होगा या 1-2 घंटे बाद उसी दुकान में आना होगा।
  • यह नियम शराब के अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री को रोकने के लिए लागू किया गया है।
  • प्रीमियम शराब दुकानों की तुलना में देशी शराब दुकानों में ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए अद्धी व पौवा खरीदने वालों को राहत दी गई है।
  • दुकान से प्रति व्यक्ति एक बार में 2 अद्धी या 4 पौवा भी खरीद सकता है।

नियम में बदलाव का कारण:

आबकारी विभाग का कहना है कि पहले काउंटर से 4 बोतल तक खरीदने की अनुमति थी, जिसके कारण शराब का अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री बढ़ रही थी। नये नियम से इस पर नियंत्रण लगेगा।

अन्य नियमों में बदलाव:

शराब की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ शराब दुकानों के खुलने और बंद होने का समय भी बदला गया है। अब शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।

शराब बिक्री नियमों में बदलाव शराब के अवैध संग्रहण और अवैध बिक्री को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। यह लोगों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

अतिरिक्त जानकारी:

  • प्रति व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रखने की छूट जारी है।
  • यह नियम सभी शराब दुकानों पर लागू होगा।
  • नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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