रायपुर, 30 अगस्त 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। यह कार्यक्रम नागरिकों को मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानांतरण और प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन का मौका प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 01 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची को अद्यतन करना है।
कार्यक्रम की प्रमुख तिथियाँ
आयोग के जारी कार्यक्रम के अनुसार, 29 अक्टूबर 2024 (मंगलवार) को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। इस दिन से ही दावा और आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नागरिक इस अवधि के दौरान 28 नवम्बर 2024 (गुरुवार) तक दावा और आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे जो 09 नवम्बर 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर 2024 (रविवार), 16 नवम्बर 2024 (शनिवार) और 17 नवम्बर 2024 (रविवार) को आयोजित होंगे।
दावे और आपत्तियाँ
प्रारंभिक प्रकाशन के बाद, प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निराकरण 6 जनवरी 2025 (सोमवार) तक किया जाएगा। इस दिन निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आयोग के निर्देशानुसार, प्रारंभिक और अंतिम प्रकाशन की सूचनाएँ सभी मतदान केन्द्रों पर और राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://ceochhattisgarh.nic.in/ पर उपलब्ध रहेंगी।
बूथ लेवल कार्यवाही
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, राज्य के सभी बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा 20 अगस्त 2024 से 18 अक्टूबर 2024 तक H2H Survey (घर-घर सत्यापन) की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके दौरान शिफ्टेड या मृत मतदाताओं के लिए फार्म-8/फार्म-7 भरने की प्रक्रिया भी की जाएगी। डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज़ (DSE) के माध्यम से डुप्लीकेट मतदाताओं के लिए भी फार्म-7 भरने की कार्यवाही की जाएगी।
नए मतदाता और संशोधन
जो युवा नागरिक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे प्ररूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। इसी दौरान मृत और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन के लिए प्ररूप-7 में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार और अन्य आवश्यक संशोधनों के लिए प्ररूप-8 में आवेदन किया जा सकेगा। आयोग ने यह भी बताया है कि 01 जनवरी के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक भी प्ररूप-6 में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की विधियाँ
आवेदन करने के लिए नागरिक अपने मतदान केन्द्र पर बूथ लेवल अधिकारी से निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग ने ‘वोटर हेल्पलाइन एप’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान की है। यह एप्लिकेशन एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफार्म्स पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मतदाता अपनी नाम जोड़ने, संशोधन करने के लिए वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए राज्य स्तर पर कॉल सेंटर 180023311950 से संपर्क किया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है और अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। इस पहल से मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने में मदद मिलेगी।