छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धार्मिक पर्वों और आस्था को ध्यान में रखते हुए नगर निगम प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अनंत चतुर्दशी और पर्युषण पर्व (संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा) के पावन अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र के भीतर मांस और मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। निगम के आदेश के अनुसार, इन दिनों में शहर की सभी मटन-चिकन की दुकानें और पशुवध गृह (Slaughterhouses) पूरी तरह बंद रहेंगे।
होटल और ढाबों पर भी रहेगा प्रतिबंध
यह पाबंदी केवल खुली दुकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रायपुर नगर निगम के कड़े निर्देश हैं कि शहर के किसी भी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में भी नॉन-वेज फूड (मांस-मटन) न तो पकाया जाएगा और न ही परोसा जाएगा। महापौर के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग और जोन कमिश्नरों की टीमों को फील्ड में उतार दिया गया है। अधिकारी लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण कर रहे हैं कि नियमों का सख्ती से पालन हो।
नियम तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई और जब्ती
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार, होटल संचालक या व्यापारी इस आदेश की अवहेलना करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित अवधि के दौरान दुकान या प्रतिष्ठान में मांस-मटन बिकता मिलने पर सारा सामान मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा। प्रशासन ने सभी कारोबारियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।


