Raipur Waqf Property: सदर बाजार की वक्फ संपत्ति पर कार्रवाई, 45 दिन में कब्जा खाली करने का नोटिस

रायपुर। सदर बाजार स्थित वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड ने संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा किया है। कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया है।

यह मामला अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात, रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है। बोर्ड के अनुसार, संपत्ति पर सूरज ज्वेलर्स के प्रोपराइटर सुभाष चंद्र जैन का कथित कब्जा था। अधिकरण ने 28 जुलाई 2026 को मामले में आदेश जारी किया था।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा कि यह कार्रवाई वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अन्य वक्फ संपत्तियों को भी अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई जारी है।

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