छत्तीसगढ़: पुराने टैक्स मामलों में राहत, छोटे व्यापारियों को मिलेगा दोहरा फायदा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने और व्यापार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। राज्य सरकार 10 साल से अधिक पुराने और 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को समाप्त करने जा रही है। इससे करीब 40 हजार से अधिक व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा और 62 हजार से अधिक लंबित मुकदमे खत्म हो जाएंगे।

बीते शुक्रवार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ‘छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक 2025’ और ‘छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक’ के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। ये दोनों विधेयक आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि व्यापारियों को GST के तहत इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी मिले, इसके लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे।

प्रमुख संशोधन बिंदु:

  • इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) अब IGST में RCM के अंतर्गत प्राप्त क्रेडिट को अपने शाखा कार्यालयों में वितरित कर सकेंगे।
  • टैक्स न होने वाले मामलों में पूर्व डिपॉजिट राशि 20% से घटाकर 10% कर दी गई है, जिससे व्यापारी वर्ग को अपील में राहत मिलेगी।
  • वाउचर पर कर देयता से संबंधित ‘टाइम ऑफ सप्लाई’ का प्रावधान हटाया गया है, जिससे GST में एकरूपता सुनिश्चित होगी।
  • तंबाकू जैसे डिमेरिट गुड्स के लिए ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म लागू किया जाएगा, जिससे उत्पादों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी संभव होगी।
  • विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) के वेयरहाउस में बिना फिजिकल मूवमेंट के किए गए व्यापारिक लेन-देन को GST के दायरे से बाहर रखा गया है, जिससे SEZ को बढ़ावा मिलेगा।

You May Also Like

More From Author