बिलासपुर। सीबीआई जांच से जुड़े मामले में रविशंकर महाराज को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) का निपटारा करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित मामले की शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है।
मामला दूरसंचार संदेशों के वैध इंटरसेप्शन आदेश की वैधता से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की और कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में अग्रिम सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 14 जुलाई 2026 को निर्धारित है।



